28 फैक्ट्रियों को सशर्त मिली अनुमति, किन्तु एक भी कैश जिले में पाया गया तो यह अनुमतियां स्वतः समाप्त हो जायेंगी - कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास


किन्तु एक भी कैश जिले में पाया गया तो यह अनुमतियां स्वतः समाप्त हो जायेंगी - कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास 
मुरैना  / कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि मुरैना जिले में 14 पैसेन्ट कोरोना पाॅजीटिव पाये गये थे। उनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आई है तो उन्हें घर के लिये डिस्चार्ज जरूर कर दिया है परन्तु मुरैना अभी भी रेडजाॅन में है उससे निकलने के लिये अभी 28 दिन तक सावधानी बरतनी होगी। अगर एक भी मरीज निकलता है तो उसी दिन से मुरैना पुनः 28 दिन के लिये पीछे चला जायेगा। इसलिये लाॅकडाउन का सख्ती से पालन अभी भी सख्ती से करना है। जिले की सीमा पर कड़े प्रबंध किये गये है। जिले का व्यक्ति दूसरे जिले में आवाजाही बिल्कुल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले की 28 फैक्ट्रियों को संचालित करने के लिये सह शर्तों के पालन में प्रारंभ करने की अनुमति जरूर दी है किन्तु एक भी कैश जिले में पाया गया तो यह अनुमतियां स्वतः समाप्त हो जायेंगी। इसलिये फैक्ट्री संचालक फैक्ट्रियां चालू करना चाहते है तो वे स्वयं एवं मजदूर जिले की सीमा से बाहर नहीं जायेंगे। किसी को भी अपडाउन की अनुमति होगी। अगर कोई भी फैक्ट्री मालिक या मजदूर जिले की सीमा में बाहर से आकर फैक्ट्री संचालित करता है और फैक्ट्री में एक भी व्यक्ति कोरोना पाॅजीटिव पाया गया तो संबंधित फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सीधे एफ.आई.आर. दर्ज होगी। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में आने वाले मजदूरों का प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग कराकर ही फैक्ट्री में प्रवेश दें। अगर कोई भी मजदूर को खांसी, जुकाम, बुखार या श्वास में तकलीफ हो तो उसकी तत्काल जांच करावें। एक से अधिक मरीजों को इस प्रकार का रोग फेलना नहीं चाहिये। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने बानमौर स्थित जे.के. टायर फैक्ट्री में विभिन्न फैक्ट्री के मालिकों को दिये। इस अवसर पर एसडीएम श्री आरएस बाकना, जीएमडीआईसी श्री अनूप चैबे, जे.के. टायर फैक्ट्री के प्रबंधक श्री जेके कुलकर्नी सहित विभिन्न फैक्ट्रियों के मालिक उपस्थित थे।       
 कलेक्टर श्रीमती दास ने कहा कि आज के बाद 28 दिन तक मुरैना में शासन के निर्देश पर लाॅकडाउन का पालन करना हैै। जिले की सीमा से या जिले की सीमा में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री संचालक फैक्ट्रियां प्रारंभ करें, फैक्ट्री संचालन के लिये राॅ मटेरियल आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किन्तु यह वायरस मनुष्य के द्वारा जिले में प्रवेश करता इसलिये जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को जिले में अपडाउन की अनुमति नहीं होगी। कई फैक्ट्रियों में मजदूर एवं मालिक ग्वालियर या मालनपुर से अपडाउन करते वो कतई नहीं किया जावेगा। उन्होंने फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दिये कि अधिक उम्र वाले मजदूर या किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित अगर कोई मजदूर है तो उसे 3 माह के लिये घर पर ही रहने दें। उसे फैक्ट्री न बुलायें। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो घर से ही इंटरनेट या किसी अन्य साधन से आॅफिस का कार्य कर सकते है तो उन्हें अनुमति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में मालिक की अनुपस्थिति में मजदूर हाथ धुलाई का कार्य नहीं करते है तो ऐसी स्थिति में एक सुपरवाइजर अलग से तैनात करें, जो सैनेटाइजर व हाथ धुलाई समय-समय पर कराते रहे। लंच या ब्रेक के समय सभी मजदूरों को एक साथ इकट्ठा न होने दें। सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यतः करें। 
 उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखने पर उसे काम न करने दें। सभी मजदूरों से मास्क लगाने की सलाह दे। मजदूर घर आते जाते समय मास्क का उपयोग करें हो सके तो उन्हें दो-दो मास्क उपलब्ध करायें। उन्होंने बानमौर तहसीलदार श्री रत्नेश शर्मा को निर्देश दिये कि हेल्थ चैकअप टीम बानमौर के लिये अलग से गठित करावें। जिससेे फैक्ट्रियों में कोई मरीज इस प्रकार के लक्षण मिलता है तो तत्काल टीम पहुंचे। कलेक्टर ने कहा कि जिले के लोग जिले में ही फैक्ट्रियों में कार्य कर सकेंगे किन्तु जिले में चिन्हित कंटेनमेंट एरिया का व्यक्ति 28 दिन तक उस क्षेत्र से बाहर नहीं जायेगा और न ही किसी भी फैक्ट्री में कार्य करने आयेगा। जैसे कि मुरैना शहर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 47 या आसपास के वार्ड 46,45,8,9 और 10 के व्यक्ति आज से 28 दिन तक नहीं निकल पायेंगे।